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Haveli Kharagpur Chief Councillor Prabhu Shankar Fir Nomination Concealment Of Facts Election Commission – Bihar News

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मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से जुड़े एक मामले में नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और गलत जानकारी देने के आरोप में उनके खिलाफ हवेली खड़गपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश और जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विशाल मोहन के आवेदन पर देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कांड संख्या 200/26 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला

हवेली खड़गपुर नगर परिषद के मुलुकटांड़ वार्ड संख्या-22 निवासी और पूर्व प्रत्याशी मनीषा कुमारी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्य पार्षद प्रभु शंकर ने नगर निकाय चुनाव के दौरान अपने नाम निर्देशन पत्र और शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं।

आयोग ने प्रारंभिक जांच और समीक्षा के बाद आरोपों को गंभीर मानते हुए जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को जांच और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान जमीन विवाद से जुड़ी प्राथमिकी और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में पूरी तरह दर्ज नहीं की गई थी।

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जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 447 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसके बाद नगर परिषद हवेली खड़गपुर के कार्यपालक पदाधिकारी विशाल मोहन ने थाना को पत्र भेजकर प्राथमिकी दर्ज करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी के पत्रांक-466 दिनांक 18 मई 2026 के आलोक में की गई।



थानाध्यक्ष ने दी जानकारी


हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी के आवेदन के आधार पर देर रात मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के खिलाफ कांड संख्या 200/26 दर्ज किया गया है। आरोप है कि नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाया गया और गलत जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अनुसंधान की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को सौंपी गई है।


 

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